लोकायुक्त कार्रवाई के बाद कृषि विभाग के कर्मचारी राजन श्रीवास्तव निलंबित

 

छतरपुर। लोकायुक्त कार्यालय सागर की कार्रवाई के बाद छतरपुर जिले में कृषि विभाग के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी राजन श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश के बाद की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजन श्रीवास्तव सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बिजावर में पदस्थ थे। पूर्व में कलेक्टर के आदेश के तहत उन्हें कार्यालय तहसीलदार, तहसील बक्सवाहा में रिडिप्लॉय किया गया था।
लोकायुक्त ने दर्ज किया अपराध
लोकायुक्त कार्यालय सागर द्वारा 16 सितंबर 2026 को राजन श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में लोकायुक्त कार्यालय द्वारा अपराध क्रमांक 26 दर्ज किया गया है।
लोकायुक्त की कार्रवाई के संबंध में तहसीलदार बक्सवाहा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कृषि विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की गई।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
तहसीलदार बक्सवाहा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत राजन श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान राजन श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, अनुभाग छतरपुर निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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